Haryana Marriage Certificate: हरियाणा सरकार की नई फैमिली ID नीति के तहत अब हर शादीशुदा व्यक्ति के लिए मैरिज सर्टिफ़िकेट (Haryana Marriage Certificate) बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है। चाहे शादी को कितने भी साल हो गए हों, अब बिना मैरिज सर्टिफिकेट के आप अपनी फैमिली ID में “Unmarried” से “Married” स्टेटस में बदलाव नहीं कर सकते है। इसलिए आपको अब ये सर्टिफ़िकेट बनवाना ज़रूरी है।
अगर मैरिज सर्टिफिकेट बना हुआ है तो करें ये काम
– अपनी वाइफ को अपने घर की Family ID में जोड़ें।
-गलत बिजली बिल या पुरानी जानकारी हटवाएं आईडी से हटवाए।
– नाम के आगे माता-पिता का नाम भी सही कराएं।
Family ID में रिश्तों (Relations) को भी सही कराएं।
हरियाणा में क्यों जरूरी है मैरिज सर्टिफिकेट?
दरअसल, मैरिज सर्टिफिकेट न केवल आपकी शादी का वैध सरकारी प्रमाण होता है, बल्कि यह फैमिली ID अपडेट , सरकारी योजनाओं का लाभ और कानूनी दस्तावेजों में पहचान प्रमाण पत्र के लिए भी आवश्यक है।
हरियाणा सरकार की विभिन्न सरकारी योजनाओं (71,000 रुपये तक) का लाभ लेने के लिए भी यह दस्तावेज जरूरी है।
Marriage Certificate बनवाने के लिए जरूरी दस्तावेज
दूल्हा और दुल्हन के Aadhaar Card
दूल्हा और दुल्हन की 10वीं की मार्कशीट (उम्र प्रमाण के लिए आवश्यक है)
-दोनों की अलग-अलग पासपोर्ट साइज फोटो
-कपल फोटो (दोनों के एक साथ में खिंचवाई गई)
5. दो फोटो माला पहनाते या फिर फेरों के मांग भरते हुए
6. शादी का कार्ड (अगर उपलब्ध हो)
हरियाणा में मैरिज सर्टिफ़िकेट के लिए कहाँ करें आवेदन?
मैरिज सर्टिफिकेट के लिए आवेदन के लिए आपको हरियाणा सरकार के Saral Portal ([https://saralharyana.gov.in](https://saralharyana.gov.in)) पर जाना होगा। यहां से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।इसके अलावा, आप अपने नजदीकी सीएससी सेंटर (Common Service Center) या फिर SDM ऑफिस जाकर भी आवेदन कर सकते हैं।









