Haryana News: हरियाणा सरकार ने सैन्य सेवा से लौटने पर राज्य के मूल निवासी पूर्व अग्निवीरों को सीधी भर्ती में निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में छूट देने का निर्णय लिया है।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा इस सम्बन्ध में एक पत्र जारी किया गया है।
राज्य सरकार के निर्णय अनुसार, पूर्व अग्निवीरों को ग्रुप-‘बी’ और ‘सी’ पदों पर सीधी भर्ती के समय निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी जाएगी। इसके अलावा, पहले बैच के पूर्व अग्निवीरों को पाँच वर्ष की आयु छूट का लाभ दिया जाएगा।
सभी विभागों, बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालयों तथा क्षेत्र कार्यालयों को इन आदेशों का पालन सुनिश्चित करने निर्देश दिए गए हैं
हरियाणा सरकार ने राज्य के अग्निवीरों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने सरकारी नौकरियों में आयु सीमा में छूट को लेकर आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। लंबे समय से विचाराधीन इस प्रस्ताव पर अब सरकार ने निर्णय लेते हुए हरियाणा के मूल निवासी भूतपूर्व अग्निवीरों को आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट प्रदान की है।
जारी हुआ नोटिफिकेशन
जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, अग्निवीरों को ग्रुप-बी और ग्रुप-सी श्रेणी के पदों के लिए निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। वहीं, अग्निवीरों के पहले बैच को विशेष राहत देते हुए 5 वर्ष तक की आयु सीमा छूट का लाभ प्रदान किया जाएगा।
विभागों को भेजी गई नोटिस की कॉपी
सरकारी नौकरियों में आरक्षण पहले मिल चुका इससे पहले हरियाणा सरकार की ओर से सेना से लौटने वाले अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का फैसला किया जा चुका है। इसके लिए सरकार ने 20 अगस्त 2025 को नोटिफिकेशन जारी किया था। इस नोटिफिकेशन की कॉपी सभी जिलों के डीसी, विभागों के प्रमुखों, बोर्ड, निगमों और विश्वविद्यालयों को भेज दी गई थी।
नोटिफिकेशन के अनुसार, राज्य के मूल निवासी पूर्व अग्निवीरों को ग्रुप-बी की नौकरियों में 1%, ग्रुप-सी में 5%, पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती में 20% और वन विभाग में 10% हॉरिजेंटल रिजर्वेशन दिया जाएगा।













