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Property News: सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, क्या अब किरायेदार का हो जाएगा फ्लैट?

By Sahab Ram
On: November 13, 2025 12:14 PM
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Property News: सुप्रीम कोर्ट ने एक ही मकान में रह रहे किरायदारों को लेकर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि कोई भी किरायेदार, जिसने किसी मकान मालिक से रेंट डीड (किरायानामा) के तहत मकान या दुकान किराए पर ली है, वह बाद में उस मकान मालिक के स्वामित्व पर सवाल नहीं उठा सकता। जानकारी के मुताबिक, विशेष रूप से तब, जब उसने दशकों तक उसी व्यक्ति या उसके उत्तराधिकारियों को किराया दिया हो।

जानकारी के मुताबिक, यह फैसला सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें न्यायमूर्ति जे.के. महेश्वरी और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन शामिल थे, ने सात दशक पुराने (1953 से चल रहे) एक मकान मालिक–किरायेदार विवाद को निपटाते हुए सुनाया। Property News

पृष्ठभूमि

मिली जानकारी के अनुसार, लाइव लॉ वेबसाइट के मुताबिक यह विवाद रामजी दास नामक व्यक्ति और उनके किरायेदार के उत्तराधिकारियों के बीच था। रामजी दास की बहू (वादी) ने अपने ससुर के 12 मई 1999 को लिखी गई वसीयत के आधार पर विवादित दुकान पर स्वामित्व का दावा किया था। उन्होंने अपने परिवार के मिठाई और नमकीन के व्यवसाय को बढ़ाने के लिए उस दुकान से किरायेदारों को खाली करने की मांग की थी। Property News

जानकारी के मुताबिक, दूसरी ओर, प्रतिवादी (किरायेदारों के उत्तराधिकारी) ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि रामजी दास मालिक नहीं थे और उनकी वसीयत फर्जी है। उनका कहना था कि दुकान पर असल मालिकाना हक रामजी दास के चाचा, सुआ लाल का था। Property News

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हस्तक्षेप

मिली जानकारी के अनुसार, ट्रायल कोर्ट ने वादी की याचिका खारिज कर दी थी, यह कहते हुए कि वह स्वामित्व साबित नहीं कर सकी और वसीयत संदिग्ध है। अपीलीय अदालत और हाईकोर्ट ने भी यही फैसला बरकरार रखा।

जानकारी के मुताबिक, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी निचली अदालतों के निष्कर्षों को ”भ्रामक और साक्ष्यों के विपरीत” बताया। अदालत ने एग्ज़िबिट P-18, यानी वर्ष 1953 की वह रिलिंक्विशमेंट डीड (त्यागपत्र) का हवाला दिया, जिसके जरिए सुआ लाल ने संपत्ति का अधिकार रामजी दास को सौंपा था। Property News

मिली जानकारी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस दस्तावेज़ से रामजी दास की मालिकाना हक स्पष्ट रूप से सिद्ध होती है। इसके अलावा, किरायेदारों और उनके पिता ने 1953 से लेकर रामजी दास और उनके बेटे को किराया दिया था, जिससे यह साबित होता है कि वे उन्हें मालिक मानते थे।

विवाद

जानकारी के मुताबिक, कोर्ट ने यह भी कहा कि 2018 में जारी प्रोबेट ऑर्डर (वसीयत की वैधता को प्रमाणित करने वाला आदेश) को हाईकोर्ट ने गलत तरीके से नज़रअंदाज़ किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल इसलिए वसीयत पर संदेह करना कि उसमें पत्नी का उल्लेख नहीं है, “कानूनी रूप से उचित कारण नहीं” है। एक बार वसीयत प्रमाणित हो जाने के बाद, उससे प्राप्त स्वामित्व को कानूनी मान्यता मिल जाती है। Property News

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आवश्यकता

मिली जानकारी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि वादी का परिवार मिठाई और नमकीन का व्यवसाय पास की दुकान में चला रहा था और विवादित दुकान की आवश्यकता व्यवसाय विस्तार के लिए सच्ची और bona fide थी। Property News

जानकारी के मुताबिक, कोर्ट ने वादी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए किरायेदारों को बेदखल करने का आदेश दिया। साथ ही, जनवरी 2000 से अब तक का बकाया किराया वसूलने का निर्देश दिया गया। Property News

मिली जानकारी के अनुसार, कोर्ट ने किरायेदारों को छह महीने का समय दिया है, बशर्ते वे दो सप्ताह के भीतर यह शपथपत्र दें कि वे एक महीने के अंदर किराया चुका देंगे और छह महीने के भीतर दुकान खाली कर देंगे। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो मकान मालिक को सारांश निष्कासन (summary eviction) की कार्यवाही शुरू करने का अधिकार होगा।

Sahab Ram

हरियाणा की मीडिया में पिछले 14 सालों से सक्रिय, चौपाल टीवी डिजीटल मीडिया के संस्थापक के तौर पर कार्य शुरु किया। डिजीटल मीडिया पर पिछले 8 सालों से सक्रिय और कई बड़ी वेबसाइट्स का संचालन कर रहे हैं।

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