Haryana News: हरियाणा की सैनी सरकार ने सैन्य सेवा से लौटने पर प्रदेश के मूल निवासी पूर्व अग्निवीरों को सीधी भर्ती में निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में छूट देने का निर्णय लिया है।
दरअसल, मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से इस संबंध में एक पत्र जारी किया गया है। प्रदेश सरकार के निर्णय अनुसार, पूर्व अग्निवीरों को ग्रुप-‘बी’ और ‘सी’ पदों पर सीधी भर्ती के समय निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में तीन साल की छूट दी जाएगी। इसके अलावा, पहले बैच के पूर्व अग्निवीरों को पांच साल की आयु छूट का लाभ दिया जाएगा। सभी विभागों, बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालयों और क्षेत्र कार्यालयों को इन आदेशों का पालन सुनिश्चित करने निर्देश दिए गए हैं










