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Haryana: हरियाणा के इस जिले में धारा 163 लागू , जाने इसकी बड़ी वजह ?

By Sahab Ram
On: November 13, 2025 5:29 PM
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Haryana: Section 163 implemented in this district

Haryana: हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। उपमंडलाधीश राजेंद्र कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त: शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपमंडल सिरसा की सीमा में आने वाले एनएच-09 पर अनाधिकृत रूप से वाहन खड़ा करने पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।

मिली जानकारी के अनुसार, आदेश में कहा गया है कि उपमंडल सिरसा क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच-09 पर भारी वाहन चालकों द्वारा अपने ट्रक व अन्य चार पहिया वाहनों के सडक़ के किनारे अनाधिकृत स्थानों पर पार्किंग या रोकने के कारण यातायात के सुचारू संचालन में बाधा उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। जानकारी के मुताबिक, ऐसे अनाधिकृत रूप से खड़े किए गए वाहन विशेषकर कोहरे के मौसम में सार्वजनिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकते हैं और सडक़ दुर्घटनाएं व जनहानि होने की संभावना बनी रहती हैं। Haryana News

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उपमंडलाधीश राजेंद्र कुमार ने उपमंडल सिरसा की सीमा में आने वाले एनएच-09 के किसी भी भाग पर किसी भी ट्रक व अन्य चार पहिया वाहन को अधिकृत पार्किंग स्थल या सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित क्षेत्र के अतिरिक्त कहीं भी खड़ा करना, रोकना या प्रतीक्षा करना आदि पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। आदेशों की उल्लंघना करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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Sahab Ram

हरियाणा की मीडिया में पिछले 14 सालों से सक्रिय, चौपाल टीवी डिजीटल मीडिया के संस्थापक के तौर पर कार्य शुरु किया। डिजीटल मीडिया पर पिछले 8 सालों से सक्रिय और कई बड़ी वेबसाइट्स का संचालन कर रहे हैं।

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