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Haryana: हरियाणा में भवन निर्माण से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव, सरकार ने लिया ये फैसला

By Sahab Ram
On: November 17, 2025 2:12 PM
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Haryana: Saini government takes a big decision

Haryana: हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा सरकार ने भवन निर्माण से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक, अब किसी भी मकान, फैक्ट्री, होटल या ऊंची इमारत के लिए ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट यानी रहने या उपयोग की अनुमति सरकारी दफ्तर नहीं, बल्कि बाहरी विशेषज्ञ (थर्ड पार्टी) जारी करेंगे।

मिली जानकारी के अनुसार, यह व्यवस्था हरियाणा भवन संहिता, 2017 में संशोधन के तहत लागू की गई है। अब हाई रिस्क बिल्डिंग जैसे होटल, मॉल या मल्टीस्टोरी कॉम्प्लेक्स के मालिकों को फाइलें विभाग में लंबित रखने की जरूरत नहीं होगी। Haryana News
मंजूरी

जानकारी के मुताबिक, हरियाणा सरकार की सूची में शामिल अनुभवी आर्किटेक्ट या इंजीनियर साइट पर जाकर जांच करेंगे कि निर्माण भवन कोड के अनुसार हुआ है या नहीं। यदि सब सही पाया गया, तो वे सीधे ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट जारी कर सकेंगे। मिली जानकारी के अनुसार, इससे प्रक्रिया पारदर्शी और तेज बनेगी और लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। Haryana News

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मिली जानकारी के अनुसार, सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई विशेषज्ञ या मालिक गलत रिपोर्ट देगा, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इसमें पंजीकरण रद्द करना, जुर्माना लगाना या प्रतिबंध शामिल होगा। Haryana News

नई व्यवस्था

जानकारी के मुताबिक, EWS के मकानों के लिए भी अब बाथरूम और शौचालय के न्यूनतम आकार तय कर दिए गए हैं, ताकि गरीब परिवारों को बुनियादी सुविधाएं मिलें। मिली जानकारी के अनुसार, साथ ही अब ग्रीन बिल्डिंग को पर्यावरण मंजूरी से छूट नहीं मिलेगी। हर निर्माण को पर्यावरण नियमों का पालन करना होगा। Haryana News

राहत

मिली जानकारी के अनुसार, उद्योगों और शिक्षण संस्थानों को राहत दी गई है। पुराने उद्योग अब 150 प्रतिशत और सामान्य उद्योग 200 प्रतिशत तक निर्माण बढ़ा सकेंगे। होटल, रिसॉर्ट और कॉलेजों को भी अतिरिक्त निर्माण की अनुमति मिलेगी। साथ ही, औद्योगिक प्लॉट्स में 3 से 6 मीटर तक खाली जगह (सेटबैक) रखना अनिवार्य किया गया है। Haryana News

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जानकारी के मुताबिक, हर आवेदन ऑनलाइन होगा और 18 दिन में रिपोर्ट न आने पर फाइल अपने आप विभाग को भेजी जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार, आम नागरिक 28 नवंबर तक टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की ईमेल पर अपने सुझाव भेज सकेंगे।

Sahab Ram

हरियाणा की मीडिया में पिछले 14 सालों से सक्रिय, चौपाल टीवी डिजीटल मीडिया के संस्थापक के तौर पर कार्य शुरु किया। डिजीटल मीडिया पर पिछले 8 सालों से सक्रिय और कई बड़ी वेबसाइट्स का संचालन कर रहे हैं।

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