Haryana: हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा सरकार ने मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी- 2025 में अहम बदलाव कर दिया है। इस बदलाव के तहत अब दंपती मामलों में अधिकतम पांच मेरिट अंक देने का निर्णय लिया है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की गई है। Haryana News
जानकारी के मुताबिक, संशोधित पॉलिसी के अनुसार राज्य सरकार के किसी भी विभाग, संगठन या किसी अन्य राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार में नियमित कर्मचारी के रूप में कार्यरत पति या पत्नी यदि हरियाणा, दिल्ली या चंडीगढ़ में कार्यरत हैं, तो संबंधित कर्मचारी को दंपती श्रेणी में अधिकतम पांच मेरिट अंक प्रदान किए जाएंगे। Haryana News
नई पॉलिसी के अनुसार, दंपती श्रेणी के अंतर्गत राज्य सरकार के दोनों कर्मचारियों के मामले में केवल एक को ही ये मेरिट अंक प्रदान किए जाएंगे। Haryana News
देखें नोटिफिकेशन की कॉपी…












