झज्जर, 12 मई। प्रदेश के विरासत एवं पर्यटन विभाग द्वारा जिला के गांव लुहारी स्थित प्राचीन बावड़ी को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस संबंध में हरियाणा प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारक तथा पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1964 की धारा 4(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना जारी की गई है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि विरासत एवं पर्यटन विभाग की ओर से जारी पत्र के अनुसार गांव लुहारी स्थित बावड़ी को राज्य संरक्षित स्थल/स्मारक घोषित किए जाने संबंधी प्रारंभिक अधिसूचना का अंतिम ड्राफ्ट सरकार के ई-गजट पोर्टल पर अपलोड किया गया है। साथ ही संबंधित क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर ड्राफ्ट की सूचना भी प्रदर्शित की जाएगी।
उन्होंने बताया कि लुहारी बावड़ी ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण धरोहर मानी जाती है। राज्य संरक्षित स्मारक घोषित होने के बाद इसके संरक्षण, रखरखाव एवं ऐतिहासिक महत्व को सहेजने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए जा सकेंगे।







