IPS Puran Kumar Suicide Case: हरियाणा के IPS अधिकारी वाई पूरन कुमार के सुसाइड केस में ताजा अपडेट सामने आया है। खबरों की मानें, तो इस मामला की जांच सीबीआई को नहीं सौंपी जाएगी।
जानकारी के मुताबिक, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बुधवार को IPS वाई पूरन कुमार सुसाइड मामले की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी को सौंपने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है।
खबरों की मानें, तो कोर्ट ने कहा है कि चंडीगढ़ पुलिस की जांच पर संदेह करने का कोई ठोस आधार नहीं है। हाईकोर्ट ने सभी दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि चंडीगढ़ पुलिस की जांच संतोषजनक है और अब तक की कार्रवाई से यह नहीं लगता कि पुलिस की ओर से किसी भी तरह की लापरवाही या पक्षपात किया गया है।









