IPS Puran Kumar Suicide Case: हरियाणा के सीनियर IPS वाई पूरन कुमार सुसाइड केस (Puran Kumar Suicide Case) में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन से जांच रिपोर्ट तलब कर ली है।
खबरों की मानें, तो सोमवार को चीफ जस्टिस शील नागू ने CBI जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए चंडीगढ़ प्रशासन के एडवोकेट से पूछा कि इस केस की ताजा स्थिति क्या है? जांच कहां तक पहुंची?
खबरों की मानें, तो CBI जांच की मांग पर हाईकोर्ट की बेंच ने कहा है कि याचिका में जो बातें उठाई गई हैं, वे बहुत ही सामान्य और अस्पष्ट हैं।
कोर्ट ने वकील से यह भी कहा कि वे साफ तौर पर बताएं कि यह मामला CBI को सौंपने के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से तय की गई खास शर्तों को पूरा करता है या नहीं।
खबरों की मानें, तो याचिकाकर्ता के एडवोकेट ने कोर्ट को बताया कि अधिकारी की मौत ने समाज की अंतरात्मा को झकझोर दिया है। अगर एक सीनियर पुलिस अधिकारी सुरक्षित नहीं है, तो आम आदमी का क्या होगा?









